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PAN Card Deadline: 31 दिसंबर तक निपटा लें यह काम, वरना 1 जनवरी से रद्दी हो जाएगा आपका पैन

आयकर विभाग ने फर्जी ईमेल को लेकर भी जारी किया अलर्ट, जानें पैन-आधार लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया

The News Air by The News Air
रविवार, 14 दिसम्बर 2025
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PAN Card Deadline
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PAN Card Aadhaar Linking Deadline: [आयकर विभाग (Income Tax Department) ने देशवासियों के लिए दो बड़ी और अहम जानकारी साझा की है।] एक तरफ जहां फर्जी ईमेल (Fake Emails) से सावधान रहने को कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख भी साफ कर दी गई है। अगर आपने तय समय तक यह काम नहीं किया, तो नए साल में आपको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में एक फैक्ट-चेक (Fact-Check) जारी कर लोगों को सचेत किया है। विभाग ने बताया है कि ई-पैन कार्ड (e-PAN Card) डाउनलोड करने का झांसा देने वाले फर्जी ईमेल लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं।

‘फर्जी ईमेल से रहें सावधान’

पीआईबी (PIB) की मदद से जारी इस अलर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें एक फिशिंग ईमेल (Phishing Email) दिखाया गया है। इस ईमेल में ई-पैन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए ‘स्टेप-बाय-स्टेप गाइड’ (Step-by-Step Guide) दी गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह ईमेल के जरिए कभी भी विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पिन नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट की जानकारी मांगने वाले किसी भी लिंक या ईमेल का जवाब न दें।

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’31 दिसंबर है आखिरी मौका’

इसके साथ ही भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस काम को करने की आखिरी तारीख (Last Date) 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में जो लोग इस डेडलाइन (Deadline) तक यह प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा। वक्त रहते इस प्रोसेस को पूरा करना बहुत जरूरी है।

‘रुक जाएंगे ये जरूरी काम’

पैन कार्ड इनऑपरेटिव (Inoperative) होने पर आपको कई तरह की वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने या उसे ई-वेरीफाई (e-Verify) करने में मुश्किल आ सकती है। साथ ही, आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है और सैलरी क्रेडिट (Salary Credit) होने में भी परेशानी आ सकती है। म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual Fund SIP) जैसी वित्तीय प्रक्रियाएं भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकती हैं।

‘घर बैठे ऐसे करें लिंक’

इस काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें। फिर आपके नंबर पर मिले ओटीपी (OTP) को वेरीफाई करें।

‘लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना’

वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर पैन कार्ड पहले से इनएक्टिव (Inactive) है, तो आपको 1000 रुपये का शुल्क (Fee) देना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप क्विक लिंक सेक्शन (Quick Link Section) में जाकर ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक कर सकते हैं।

‘इन बातों का रखें खास ख्याल’

लिंकिंग प्रोसेस के दौरान ध्यान रखें कि पैन और आधार पर आपका नाम और जन्मतिथि (Date of Birth) बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही, आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए ताकि ओटीपी मिल सके। आखिरी दिन की भीड़ से बचने के लिए समय से पहले प्रोसेस पूरा कर लें और एक बार लिंक होने के बाद स्क्रीनशॉट सेव कर लें।

जानें पूरा मामला

डिजिटल होती दुनिया में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए आयकर विभाग समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है। वहीं, वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि डुप्लिकेट पैन कार्ड्स को सिस्टम से हटाया जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके।

मुख्य बातें (Key Points)
  • Income Tax Department ने ई-पैन डाउनलोड वाले फर्जी ईमेल से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

  • आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है, इसके बाद पैन इनएक्टिव हो जाएगा।

  • पैन इनएक्टिव होने पर Salary Credit, टैक्स रिफंड और SIP जैसी सेवाएं रुक सकती हैं।

  • लिंकिंग के लिए Website पर जाकर प्रोसेस पूरा करें, देरी होने पर 1000 रुपये शुल्क लग सकता है।

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