टैक्स से बचने के लिए विदेश नहीं जा सकेंगी ऑनलाइन गेमिंग फर्में

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टैक्स से बचने के लिए विदेश नहीं जा सकेंगी ऑनलाइन गेमिंग फर्में

ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के लिए 28 प्रतिशत के टैक्स से बचने के लिए विदेश जाने का विकल्प नहीं है। अगर ये फर्में विदेश शिफ्ट होती हैं तो इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज कानूनों का उल्लंघन होगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इन फर्मों पर पिछली तारीख से बढ़ा हुआ टैक्स लागू नहीं किया जाएगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन, Vivek Johri ने कहा टैक्स से बचने के लिए ऑनलाइन गेमिंग फर्मों का विदेश में शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया, “यह एक रिस्क वाला विकल्प होगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए विदेश में फंड का ट्रांसफर वास्तव में गैर कानूनी है। इस वजह से वे किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं और इससे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का खतरा बढ़ेगा।” उन्होंने बताया कि देश में सर्विसेज देने वाली विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की ओर से बनाए गए रेगुलेशंस का पालन करना होगा और इन फर्मों के लिए देश में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो सकता है।

इस सप्ताह की शुरुआत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत का GST लगाने की सहमति दी थी। GST काउंसिल का मानना है कि ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की पिछली मीटिंग में इन एक्टिविटीज पर प्रस्तावित टैक्स को लेकर सहमति बनी थी लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की पूरी तरह सहमति नहीं थी क्योंकि गोवा ने ऑनलाइन गेमिंग की प्लेटफॉर्म फीस पर केवल 18 प्रतिशत का टैक्स लगाने का प्रपोजल दिया था। GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग में सिनेप्लेक्स में रेस्टोरेंट्स पर टैक्स घटाने की घोषणा की गई थी। यह 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।

बड़ी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली FICCI की गेमिंग कमेटी ने CBIC से ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स नहीं बढ़ाने का निवेदन किया है। इसका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि कोई कारोबार इतने अधिक टैक्स के साथ नहीं चल सकता। GST काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि कैंसर की दवा और कुछ बीमारियों के इलाज में विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग वाले फूड पर IGST को हटाया गया है।

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