The News Air- पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। कोरोना के चलते उम्मीदवारों के शक्ति प्रदर्शन पर रोक रहेगी। रिटर्निंग अफ़सर ऑफ़िस के 100 मीटर के दायरे में कैंडिडेट और उसके 2 साथी ही आ सकते हैं। उन्हें सिर्फ़ 2 वाहन लाने की इजाज़त होगी।
कोरोना नियम न टूटें, इसके लिए 100 मीटर के दायरे से लेकर रिटर्निंग अफ़सर (RO) के ऑफ़िस में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिसकी पूरी रिपोर्ट पंजाब के मुख्य चुनाव अफ़सर को भेजी जाएगी। इसके अलावा एक समय में एक ही उम्मीदवार को रिटर्निंग अफ़सर के ऑफ़िस के 100 मीटर के दायरे के अंदर आने दिया जाएगा।
ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सुविधा
ऑफलाइन के अलावा उम्मीदवार ऑनलाइन भी नामांकन पत्र भर सकते हैं। हालांकि नामांकन सिर्फ़ चुनाव आयोग के फार्मों पर ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन्हें RO ऑफ़िस के अलावा CEO पंजाब वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार सिक्योरिटी फ़ीस ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। हालांकि यह फ़ीस ख़ज़ाने में जमा ने का ऑप्शन भी जारी रहेगा।
1 फरवरी तक नामांकन, 2 दिन छुट्टी
पंजाब में नामांकन भरने की प्रक्रिया 1 फरवरी तक चलेगी। हालांकि 26 और 30 जनवरी को सरकारी छुट्टी की वजह से नामांकन नहीं लिए जाएंगे। नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ही लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की पड़ताल 2 फरवरी को होगी। नामांकन 4 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 20 फरवरी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी।
आपराधिक केसों की देनी होगी जानकारी
चुनाव आयोग ने नामांकन से जुड़े फार्म 26 को संशोधित किया है। अब उम्मीदवार को उसके ख़िलाफ़ चल रहे आपराधिक केसों के साथ यह भी बताना होगा कि किन केसों में उसे सज़ा हो चुकी है या दोषी क़रार दिया गया हो। उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी इसकी सूचना देनी होगी। पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर भी कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सूचना देनी होगी।