नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखों पर प्रतिबंध (Firecrackers Ban) के उसके आदेश को गंभीरता से न लेने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से उसके आदेश के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल (Special Cell) बनाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस (License) के कोई भी पटाखों का उत्पादन और उनकी बिक्री न कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘ऐसा माना जाता है कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता, जो प्रदूषण को बढ़ाती है या लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है।’ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ये बताने का निर्देश दिया गया है कि उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों से भी ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने सिर्फ कच्चा माल जब्त करके महज दिखावा किया। पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता के साथ लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह हितधारकों से परामर्श के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर ‘स्थायी’ प्रतिबंध लगाने पर फैसला करे।