• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 रविवार, 21 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

बजट में करदाताओं लिए अपडेट, रिटर्न फाइल करने पर नए प्रोत्साहन

The News Air by The News Air
बुधवार, 24 जुलाई 2024
A A
0
बजट में करदाताओं लिए अपडेट, रिटर्न फाइल करने पर नए प्रोत्साहन
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Follow us on Google News

New Tax: कल घोषित केंद्रीय बजट ने उन करदाताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है जो अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था चुनते हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि वित्त वर्ष 23 में दो-तिहाई से अधिक करदाताओं ने अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था को चुना है।

करदाताओं के लिए नए tax

प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि कोई वेतनभोगी या सेवानिवृत्त करदाता नई कर व्यवस्था चुनता है, तो उसे अब अपने वेतन या पेंशन आय पर 50,000 रुपये के बजाय 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी, जो पिछले साल तक लागू थी। लेकिन जो लोग पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, उनके लिए मानक कटौती 50,000 रुपये पर बनी रहेगी। बजट ने नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं और पेंशनभोगियों के पक्ष में कर स्लैब और कर दरों में भी बदलाव किया है।

इस तरह लगेगा टैक्स

नए टैक्स स्लैब में पिछले साल की तरह 3 लाख रुपये की आय तक कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन अब 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, पहले 3-6 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगता था। 7-10 लाख रुपये की आय पर अब 6-9 लाख रुपये की आय के बजाय 10 प्रतिशत कर लगेगा। इसी तरह, 10-12 लाख रुपये की आय पर अब 15 प्रतिशत कर लगेगा, पहले यह 9-12 लाख रुपये की आय के लिए था। 12-15 लाख रुपये की आय पर कर 20 प्रतिशत पर ही बना रहेगा और 15 लाख रुपये से अधिक की आय भी स्थिर रहेगी और इस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

यह भी पढे़ं 👇

22 December 2025 Rashifal

22 December 2025 Rashifal: कर्क और मकर को 100% शुभ दिन, मिथुन सावधान रहें

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Javed Akhtar vs Mufti Nadvi Debate

‘यूनिवर्स बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था?’ Javed Akhtar vs Mufti Nadvi में जोरदार बहस

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Kultar Sandhwan PC

Veer Baal Diwas: साहिबजादों की शहादत का नाम बदलने की मांग, स्पीकर संधवां ने पीएम को दी बड़ी सलाह!

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Addiction Home Remedy

Addiction Home Remedy: अदरक और ₹5 की यह दवा छुड़वा देगी सालों पुरानी शराब-सिगरेट की लत!

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
उच्च कटौती की भी अनुमति दी गई

इसके अलावा, बजट में कर्मचारियों के एनपीएस योगदान के लिए नियोक्ताओं के योगदान के लिए उच्च कटौती की भी अनुमति दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बजट में नई कर व्यवस्था के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते में योगदान के लिए नियोक्ता के योगदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर वेतन का 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

पारिवारिक पेंशन के लिए बढ़ी हुई कटौती

नई कर व्यवस्था के तहत कर दाखिल करने वालों को पारिवारिक पेंशन के लिए बढ़ी हुई कटौती भी मिलेगी। वर्तमान में, पारिवारिक पेंशन के एक-तिहाई के बराबर राशि की कटौती की अनुमति है, जो पारिवारिक पेंशन के खिलाफ मानक कटौती के रूप में अधिकतम 15,000 रुपये तक है। नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनने पर इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, इन सभी लाभों के साथ भी पुरानी कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए फायदेमंद होगी जो किराए के मकान में रह रहे हैं या जिन्होंने होम लोन लिया है या दोनों। नई कर व्यवस्था में, करदाताओं को आवास ऋण लेने, किराए के भुगतान पर कटौती या पीपीएफ, एफडी, ईएलएसएस या अन्य कर बचत योजनाओं में धारा 80 सीसीसी के तहत किए गए निवेश के लाभ नहीं मिलेंगे।

(Input From ANI)

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

22 December 2025 Rashifal

22 December 2025 Rashifal: कर्क और मकर को 100% शुभ दिन, मिथुन सावधान रहें

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Javed Akhtar vs Mufti Nadvi Debate

‘यूनिवर्स बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था?’ Javed Akhtar vs Mufti Nadvi में जोरदार बहस

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Kultar Sandhwan PC

Veer Baal Diwas: साहिबजादों की शहादत का नाम बदलने की मांग, स्पीकर संधवां ने पीएम को दी बड़ी सलाह!

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Addiction Home Remedy

Addiction Home Remedy: अदरक और ₹5 की यह दवा छुड़वा देगी सालों पुरानी शराब-सिगरेट की लत!

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
Indian Railways Fare Hike

26 दिसंबर से महंगी होगी ट्रेन टिकट, जानें Indian Railways Fare Hike का पूरा गणित

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
IRCTC New Ticket Booking Rules

ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम बदला, 29 दिसंबर से बिना Aadhaar Link नहीं मिलेगी सीट!

रविवार, 21 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

GN Follow us on Google News

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें

© 2025 THE NEWS AIR