NEET Paper Leak: सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, अगर परीक्षा की पवित्रता नष्ट हो जाए तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को परीक्षा रद्द करने से रोकने का अनुरोध करने वाली गुजरात के 50 से ज्यादा सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की.
मेडिकल एंट्रेस NEET पेपर लीक पर करीब 38 सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि पेपर लीक हुआ है। CJI ने कहा, “ये तो है कि लीक हुआ है। लीक किस तरह से हुआ इस पर हम विचार कर रहे हैं। लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता। हम इसके परिणामों पर विचार कर रहे हैं।” NTA के वकील ने भी कहा कि NEET UG प्रश्न पत्र 5 मई को टेलीग्राम ऐप पर वायरल हो रहा था। 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक मामले की रिपोर्ट के बाद उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा रद्द करने, NTA को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने, अनियमितताओं के संबंध में न्यायालय की निगरानी में जांच किए जाने का अनुरोध किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को परीक्षा रद्द करने से रोकने का अनुरोध करने वाली गुजरात के 50 से ज्यादा सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की।
कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, अगर परीक्षा की पवित्रता नष्ट हो जाए तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।