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National Herald Case: सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर लगा ब्रेक!

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार, कहा- बिना FIR के कार्रवाई आधारहीन।

The News Air by The News Air
बुधवार, 17 दिसम्बर 2025
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National Herald money laundering case Donors of Congress party are victims,
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National Herald Case Update: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह फैसला गांधी परिवार के लिए फौरी राहत लेकर आया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई ‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ (मूल अपराध) या प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं होती, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) का केस नहीं बनता। कोर्ट ने ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई किसी एफआईआर के बजाय एक निजी शिकायत पर आधारित लगती है, जो कानूनन सही नहीं है।

‘बिना एफआईआर के कार्रवाई आधारहीन’

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की चार्जशीट का कोई ठोस आधार नहीं है क्योंकि इस मामले में कोई पूर्व एफआईआर मौजूद नहीं थी। कोर्ट ने इसे आधारहीन बताते हुए संज्ञान लेने से मना कर दिया।

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हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने हाल ही में (3 अक्टूबर को) नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन कंपनी का नाम शामिल है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को इस एफआईआर की कॉपी लेने का अधिकार नहीं है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस? (जानें पूरा मामला)

यह विवाद आजादी से पहले शुरू हुए ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसे चलाने वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) पर 2008 तक 90 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था।

आरोप है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली ‘यंग इंडियन’ (Young Indian) कंपनी ने महज 50 लाख रुपये देकर एजेएल के 90 करोड़ के कर्ज का अधिग्रहण कर लिया और इसके बदले एजेएल की 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

राहत अभी के लिए, लेकिन खतरा टला नहीं

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है। चूंकि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू (EOW) ने अब नई एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए अगर पुलिस जांच में ठोस सबूत मिलते हैं, तो ईडी को दोबारा जांच करने और ऊपरी अदालत में जाने का मौका मिल सकता है। यानी कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी।

आम पाठक पर असर

यह खबर देश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गांधी परिवार को इस मामले में सजा होती, तो इसका सीधा असर विपक्ष की राजनीति पर पड़ता। फिलहाल कोर्ट के फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन कानूनी पेंच अभी भी फंसा हुआ है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • बड़ी राहत: कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट खारिज की।

  • कारण: कोर्ट ने कहा, बिना प्रेडिकेट ऑफेंस (FIR) के मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता।

  • नई मुसीबत: दिल्ली पुलिस की EOW ने 3 अक्टूबर को नई FIR दर्ज कर ली है।

  • आरोप: 50 लाख में 90 करोड़ का कर्ज माफ कर 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने का आरोप।

  • इतिहास: 1937 में नेहरू जी ने की थी नेशनल हेराल्ड की स्थापना, 2012 में शुरू हुआ कानूनी विवाद।

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