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Modi Surname Case: राहुल और कांग्रेस को ‘तगड़ा झटका’! सजा रहेगी बरकरार, संसद सदस्यता भी नहीं होगी बहाल

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 7 जुलाई 2023
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Karnataka Elections 2023
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नई दिल्ली (The News Air) कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए फिर एक बुरी खबर। दरअसल अब से कुछ देर पहले गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat HC Case) से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत नहीं मिली है। मोदी सरनेम मानहानि (Modi Surname Case) के मामले में उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। इसके साथ ही आज उनकी त्याचुका भी खारिज हो गयी है। ऐसे में अब राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

Gujarat High Court upholds Sessions Court’s order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

— ANI (@ANI) July 7, 2023

जानकारी दें कि, गुजरात उच्च न्यायालय मोदी उपनाम  वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी गांधी की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को कुछ देर पहले अपना फैसला सुनाया है।

Gujarat High Court says that the Trial Court conviction order is proper, there is no need to interfere with the said order. Therefore, the application is dismissed.

The Court further noted that at least 10 criminal cases are pending against Rahul Gandhi.

— ANI (@ANI) July 7, 2023

पता हो कि, गुजरात में BJP के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को IPC की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

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हालांकि अब गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी राहुल गांधी के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का ऑप्शन है। अब चाहें तो वह हाईकोर्ट की ही बड़ी बेंच के सामने इस फैसले पर अपील कर सकते हैं, इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी अपील दायल कर पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस  पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

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