संगरूर (The News Air): पंजाब में संगरूर में स्थित मस्तुआना अंगिठा साहिब का जमीनी विवाद जल्द थमता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि पंजाब की मौजूदा मान सरकार और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच बातचीत नहीं हो रही है।
CM भगवंत मान द्वारा गुरुद्वारा साहिब की जमीन पर शिअद और SGPC का कोई अधिकार नहीं होने की बात कहने के बाद शिअद ने भी जमीनी दस्तावेज दिखाए हैं।
गुरुद्वारा SGPC के अधीन
शिअद के प्रवक्ता विनरजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि शिअद और SGPC चाहती हैं कि मेडिकल कॉलेज ज़रूर बने, लेकिन इस संबंध में पंजाब सरकार SGPC से लिखित में बात तो करे। उन्होंने बताया कि शिअद 1925 में गुरुद्वारा एक्ट के अधीन आई। फिर कहीं भी सिख गुरुद्वारा घोषित किए जाने पर वह SGPC के अधीन आ जाता है, लेकिन गुरुद्वारा गुरसागर मस्तुआना अंगिठा साहिब की जमीन की फर्द में कहीं भी SGPC का नाम नहीं है।
तीन गांवों की जमीन पर है मस्तुआना अंगिठा साहिब गुरुद्वारा
विनरजीत सिंह गोल्डी ने बताया कि साल 1964 में बहादुरपुर, बडरूखां और तुगां की जमीन पर 4 सितंबर 1964 को सिख गुरुद्वारा एक्ट की धारा-7,3 के तहत नोटफिकेशन नंबर 1400 हुई। यह जमीन SGPC के अधीन आती है और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी SGPC की रहती है। गोल्डी ने बताया कि इससे पहले भी एक व्यक्ति ने सिख गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल में केस किया था।
हाईकोर्ट ने खारिज किया केस
इसके बाद लाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा एक केस करने पर हाईकोर्ट ने वह 1984 में खारिज किया। यहां तक कि ट्रस्ट के चेयरमैन खुशहाल पाल सिंह द्वारा ट्रस्ट में केस करने पर वह ट्रिब्यूनल के पास गया था। गोल्डी ने बताया कि हाईकोर्ट में स्टे केवल पजेशन के लिए की गई थी। गोल्डी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब रजिस्ट्री गुरुद्वारा अंगिठा साहिब के नाम है तो वह जमीन आगे दान कैसे दे सकती है।
CM भगवंत मान ने की प्रेस कांफ्रेंस
1 जनवरी 2023 को CM पंजाब भगवंत मान ने मस्तुआना साहिब जाकर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान जमीन के दस्तावेज दिखाते हुए भूमि गुरुद्वारा अंगिठा साहिब द्वारा दान दिए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल के लिए करोड़ों रुपए जारी कर दिए हैं, लेकिन इसका निर्माण कार्य रोके जाने का आरोप शिअद और SGPC पर लगाते हुए उनके द्वारा कोर्ट से स्टे लेना बताया।