चंडीगढ़ (The News Air)- पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्माने डबल कर दिए हैं। अब सरकार के ही रेवेन्यू मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने इसका विरोध किया है। जिंपा ने कहा कि मैं चालान महंगा करने के हक़ में नहीं हूं। ग़लती करने वाले को पेनल्टी के बजाय टीच किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे बदलना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ़ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ग़लती करने वाले को मौक़ा मिले : रेवेन्यू मंत्री
जितने का जुर्माना है, उतने का तो व्हीकल ही होता है। इसलिए ग़लती करने वाले को एक मौक़ा देना चाहिए। उसे कहा जाना चाहिए कि आगे से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस जुर्माने को चेंज करने की ज़रूरत है। किसी को 10 हज़ार जुर्माना होगा तो वह परेशान हो जाएगा। किसी से उधार मागेंगा। यह ठीक नहीं है। सरकार ख़ुद अपनी ही बात लागू नहीं करती।
सरकार ने यह बढ़ाए जुर्माने
- ओवर स्पीड पर पहले पहली बार में 1 हज़ार और दूसरी बार में 2 हज़ार जुर्माना होता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 1 हज़ार जुर्माना और 3 महीने के लिए DL सस्पेंड का नियम बना दिया। दूसरी बार में 2 हज़ार जुर्माना और 3 महीने के लिए DL सस्पेंड होगा।
- ट्रैफिक सिग्नल जंप पर पहले पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 जुर्माना था। इसे बढ़ाकर अब पहली बार में 1 हज़ार और दूसरी बार में 2 हज़ार जुर्माना कर दिया गया। साथ में DL भी 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।
- ड्राइविंग करते वक़्त मोबाइल यूज़ करने पर पहले पहली बार में 2 हज़ार और दूसरी बार में 10 हज़ार जुर्माना था। अब इसे बढ़ाकर पहली बार में 5 हज़ार और दूसरी बार में 10 हज़ार कर दिया गया। दोनों ही बार DL भी 3-3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।
- शराब या अन्य नशे में गाड़ी चलाने पर पहले 1 हज़ार और दूसरी बार 2 हज़ार जुर्माना था। इसे बढ़ाकर अब पहली बार में 5 हज़ार और दूसरी बार में 10 हज़ार कर दिया गया। दोनों ही बार 3-3 महीने के लिए DL भी सस्पेंड होगा।
- टू-व्हीलर पर 3 सवारी यानी ट्रिपल राइडिंग पर पहले पहली और दूसरी बार में 1-1 हज़ार जुर्माना और 3 महीने के लिए DL सस्पेंड होता था। नए नियम में दूसरी बार का जुर्माना 1 से बढ़ाकर 2 हज़ार कर दिया गया है।
- ओवरलोडिंग पर पहले हर बार 20 हज़ार जुर्माना और हर टन का अतिरिक्त 2000 जुर्माना था। सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 3 महीने के लिए DL सस्पेंड करने और दूसरी बार में जुर्माना बढ़ाकर 40 हज़ार करने के साथ DL 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का नियम बना दिया।