नई दिल्ली, 12 अप्रैल (The News Air) दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। अपनी याचिका में सिसौदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।
आप नेता की याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसौदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अंतरिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट आप नेता की याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा।
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वहीं, दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों पर एक ही दिन दलीलें सुनेगी।
बुधवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई
मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को रूज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच, ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने विशेषज्ञ रिपोर्ट से भटकने का नाटक करने के लिए ईमेल लगाए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए सोमवार, 15 अप्रैल की तारीख तय की और अदालत आज दोपहर 2 बजे मामले में आगे की दलीलें सुनेगी।
क्या बात है
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई। सरकार नई शराब नीति लाकर शराब कारोबार से बाहर आ गई है। और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालाँकि, नई नीति शुरू से ही विवादास्पद थी। विवाद बढ़ने पर 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति खत्म कर दी और पुरानी नीति बहाल कर दी।