नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबाआई को मणिपुर वायरल वीडियो में यौन हिंसा पीड़ितों के बयान लेने से रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि CBI आज सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने करे।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कहा है कि मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दो पीड़ित महिलाओं के बयान की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 2 बजे मुख्य मामले की सुनवाई तक रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे CBI को आज की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने के संबंध में सूचित करें।
शीर्ष अदालत ने सीबीआई को दोपहर दो बजे तक इसलिए रोका क्योंकि दोपहर दो बजे मणिपुर मामले के संबध में सुनवाई करने वाली है। अदालत पीड़ित लोगों के बयान दर्ज करने के लिए पैनल गठित करने पर विचार कर रही है।








