The News Air- (चंडीगढ़) ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अंतरिम ज़मानत सशर्त मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम ज़मानत के साथ 6 शर्तें लगाई हैं। इसमें कहा गया है कि मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकते। उनका मोबाइल हर वक़्त ऑन रहना चाहिए। उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए जांच एजेंसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। मोहाली कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत देकर बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 6 शर्तें
- मजीठिया को जब भी ज़रूरत हो, जांच एजेंसी के आगे पेश होना होगा।
- मजीठिया सुनवाई की अगली तारीख़ तक देश नहीं छोड़ेंगे।
- मजीठिया जांच एजेंसी को अपना मोबाइल नंबर देंगे। जो हर वक़्त उपलब्ध और 24 घंटे ऑन रहेगा।
- मजीठिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी गवाह या इस केस से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे।
- मजीठिया जांच एजेंसी के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।
- मजीठिया को 438(2) CRPC के तहत दर्ज़ सभी शर्तों का पालन करना होगा।
आज दरबार साहिब पहुंच सकते हैं मजीठिया
ड्रग्स केस दर्ज़ होने के बाद क़रीब 22 दिन से मजीठिया अंडरग्राउंड थे। अब हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वह अमृतसर में श्री दरबार साहिब पहुंच सकते हैं। नए साल के पहले दिन भी उनकी दरबार साहिब में तस्वीरें सामने आई थी। कहा गया कि वह माथा टेकने आए थे। हालांकि बाद में यह तस्वीरें पिछले साल की बताई गईं।
कल 11 बजे जांच एजेंसी के आगे पेशी
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को कल यानी बुधवार को जांच एजेंसी के आगे पेश होना होगा। यह जांच AIG बलराज सिंह की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सुबह 11 बजे का वक़्त दिया है।
सुखबीर बोले- सच की जीत, CM ने कहा – केस ख़त्म नही हुआ
मजीठिया को ज़मानत मिलने के बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि पूरी साज़िश रचकर यह केस दर्ज़ किया गया था, जिसके लिए डीजीपी को ख़ास तौर पर लगाया गया। मजीठिया को ज़मानत मिलने से सच की जीत हुई है। वहीं CM चरणजीत चन्नी ने कहा कि मजीठिया को सिर्फ़ ज़मानत मिली है, केस ख़त्म नहीं हुआ है। बुधवार को मजीठिया को जांच कमेटी के आगे पेश होना पड़ेगा।
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