गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में SC ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का एक अंतरिम आदेश दिया था।
पता हो कि, इस पहले भी मुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के मसले पर सुनवाई करीब 5-6 मर्तबा सुनवाई टली है। पता हो कि, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के चलते फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हुए है। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मामले में आखिरी बार 28 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था।
इसी सुनवाई में कोर्ट ने OBC के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति दी थी, लेकिन मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, यह मुद्दा फिर भी अब तक कोर्ट में लंबित ही रहा है।