• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 शनिवार, 6 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Maa ki Gold Jewellery: मां के निधन के बाद मिले सोने पर कितना लगता है Income Tax?

मां की छोड़ी हुई गोल्ड ज्वैलरी को बेचने से पहले जान लें टैक्स के नियम, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी।

The News Air by The News Air
शुक्रवार, 28 नवम्बर 2025
A A
0
Maa ki Gold Jewellery
108
SHARES
717
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Income Tax on Inherited Gold को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं। खासकर तब जब किसी प्रियजन का निधन हो जाता है और उनकी छोड़ी हुई संपत्ति या ज्वैलरी का निपटारा करना होता है। नोएडा के मनोज शर्मा भी ऐसे ही एक सवाल से जूझ रहे हैं, जिनकी मां का हाल ही में देहांत हो गया है और उन्हें बैंक लॉकर से कुछ सोने के गहने मिले हैं। अब वे जानना चाहते हैं कि क्या इन गहनों को बेचने पर उन्हें इनकम टैक्स से जुड़ी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है?

मनीकंट्रोल ने इस उलझन को सुलझाने के लिए टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से बात की। जैन के मुताबिक, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि यह कई बातों पर निर्भर करता है।

इन बातों पर निर्भर करेगा टैक्स का मामला

बलवंत जैन ने बताया कि टैक्स का मामला कई फैक्टर्स पर तय होगा। सबसे पहले, यह देखना होगा कि लॉकर में मिले सोने का वजन कितना है। क्या मनोज शर्मा की मां को यह सोना विरासत में मिला था या उन्होंने अपनी बचत से धीरे-धीरे इसे खरीदा था? इसके अलावा, यह भी अहम है कि क्या उनके पिता इनकम टैक्स देते थे और उनकी आय कितनी थी? निधन के समय मां की उम्र क्या थी और क्या उनकी अपनी कोई आय थी? इन सभी सवालों के जवाब टैक्स की देनदारी तय करने में मदद करेंगे।

यह भी पढे़ं 👇

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
विरासत या बचत का सोना है तो चिंता नहीं

अगर मां के लॉकर से मिली ज्वैलरी का वजन बहुत ज्यादा नहीं है और यह साफ है कि यह उनकी पुश्तैनी या धीरे-धीरे जुटाई गई संपत्ति है, तो आमतौर पर इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह साबित हो जाता है कि यह ज्वैलरी 24 महीने से ज्यादा पुरानी है, तो इसे ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट’ माना जाएगा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG)

ऐसे मामले में, ज्वैलरी बेचने पर जो मुनाफा होगा, उस पर आपको 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) चुकाना होगा। जैन ने समझाया कि इस मुनाफे की गणना ज्वैलरी की खरीद लागत (Acquisition Cost) और बिक्री मूल्य (Selling Price) के अंतर के आधार पर की जाएगी। अगर ज्वैलरी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई थी, तो उस तारीख की ‘फेयर मार्केट वैल्यू’ को उसकी खरीद लागत माना जा सकता है।

साबित नहीं कर पाए तो भरना पड़ सकता है भारी टैक्स

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मनोज शर्मा आयकर अधिकारी (Assessing Officer) को यह समझाने में नाकाम रहते हैं कि यह ज्वैलरी उनकी मां ने अपनी मेहनत की कमाई या विरासत से जुटाई थी, तो उन पर भारी टैक्स लग सकता है। ऐसी स्थिति में, उन्हें सोने की कीमत पर 60% टैक्स, साथ ही सरचार्ज, सेस और ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • मां के निधन के बाद मिली गोल्ड ज्वैलरी बेचने पर टैक्स के नियम सोने के स्रोत और मात्रा पर निर्भर करते हैं।

  • अगर ज्वैलरी विरासत में मिली है या धीरे-धीरे जुटाई गई है और 24 महीने से पुरानी है, तो 12.5% LTCG लगेगा।

  • 1 अप्रैल 2001 से पहले की ज्वैलरी के लिए उस तारीख की फेयर मार्केट वैल्यू को खरीद लागत माना जाएगा।

  • अगर आप ज्वैलरी के स्रोत को साबित नहीं कर पाए, तो 60% टैक्स के साथ सरचार्ज और ब्याज भी लग सकता है।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR