Passport Rules Changed – पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में भारत सरकार (Government of India) ने बड़े बदलाव किए हैं, जिससे नए आवेदकों को कुछ अहम दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने होंगे। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए कई नए प्रावधान जोड़े हैं। अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही कई और बदलाव भी लागू किए गए हैं।
1. जन्म प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य
यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर, 2023 के बाद हुआ है, तो उसे पासपोर्ट आवेदन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) देना अनिवार्य होगा। इससे पहले जन्मे लोग 10वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी के जरिए जन्म तिथि प्रमाणित कर सकते थे, लेकिन अब नया नियम केवल बर्थ सर्टिफिकेट को ही मान्यता देता है।
2. पासपोर्ट के आखिरी पन्ने से पता हटाया जाएगा
नए नियमों के तहत पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर अब आवासीय पता (Residential Address) नहीं छापा जाएगा। इसके बजाय, इमिग्रेशन अधिकारी बारकोड स्कैन कर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. नई रंग-कोडिंग प्रणाली लागू
अब पासपोर्ट के लिए रंग-कोडित (Color-Coded) प्रणाली लागू की गई है।
- सफेद पासपोर्ट (White Passport) – सरकारी अधिकारियों के लिए
- लाल पासपोर्ट (Red Passport) – राजनयिकों (Diplomats) के लिए
- नीला पासपोर्ट (Blue Passport) – आम नागरिकों के लिए
इससे अधिकारियों को पासपोर्ट की पहचान करने में आसानी होगी।
4. माता-पिता का नाम हटाया जाएगा
नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर माता-पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इससे सिंगल पैरेंट (Single Parent) और अलग रह रहे अभिभावकों के बच्चों के लिए राहत मिलेगी और उनकी गोपनीयता बनी रहेगी।
5. पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी
सरकार ने अगले पाँच वर्षों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों (Passport Seva Kendra) की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने का फैसला किया है। इससे आवेदकों को अधिक सुविधा और सुगमता मिलेगी, और पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
नए नियमों का उद्देश्य क्या है?
सरकार का उद्देश्य पासपोर्ट प्रक्रिया को सुरक्षित (Secure), पारदर्शी (Transparent) और तेज (Efficient) बनाना है। नए बदलावों से आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।