Punjab Government Law Officers Recruitment : पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 124 लॉ अफसरों (Law Officers) की भर्ती करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से यह नियुक्तियां चंडीगढ़ (Chandigarh) स्थित एडवोकेट जनरल (Advocate General) के कार्यालय और नई दिल्ली (New Delhi) स्थित लीगल सेल (Legal Cell) में की जाएंगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 25 अप्रैल तक चलेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अदालतों में पंजाब सरकार के पक्ष को मजबूती से पेश करना है।
सरकार ने बताया कि नियुक्तियां विभिन्न श्रेणियों में की जाएंगी और पूरी प्रक्रिया मई महीने तक पूरी करने की योजना है। सभी शर्तें और आवेदन संबंधी औपचारिकताएं निर्धारित कर दी गई हैं। इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि अदालतों में किसी भी कानूनी मामले में राज्य कमजोर न पड़े और सभी सरकारी मामलों की बेहतर तरीके से पैरवी हो।
गौरतलब है कि दो महीने पहले पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 232 लॉ अफसरों को हटा दिया था। उस समय तत्कालीन एडवोकेट जनरल (AG) गुरमिंदर सिंह गैरी (Gurminder Singh Gary) ने कहा था कि यह एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि इन अफसरों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और फरवरी माह में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। सरकार का मकसद था कि कार्यालय के कार्यों को और अधिक व्यवस्थित व सुदृढ़ बनाया जाए।
पिछले महीने ही पंजाब सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी की है। 30 मार्च को एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी (Maninderjit Singh Bedi) को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गैरी के निजी कारणों से दिए गए इस्तीफे के बाद की गई। सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में अब तक अनमोल रतन सिद्धू (Anmol Rattan Sidhu), विनोद घई (Vinod Ghai) और गुरमिंदर सिंह गैरी जैसे वरिष्ठ वकील इस महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे चुके हैं।
पंजाब सरकार का यह कदम न केवल अदालतों में मजबूती से पैरवी सुनिश्चित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। सरकार की योजना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाए।