कर्नाटक, 20 मार्च (The News Air) कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें कुत्तों की कुछ नस्लों को क्रूर करार देते हुए आदमियों के जीवन के लिए खतरनाक होने के आधार पर पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने किंग सोलोमन डेविड के द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि परिपत्र के क्रियान्वयन पर केवल कर्नाटक राज्य में रोक लगाई गई है।








