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Jana Nayagan Controversy: Madras High Court ने CBFC आदेश पर लगाई रोक

विजय की फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में टकराव, U/A सर्टिफिकेट पर फिलहाल ब्रेक

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
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Jana Nayagan CBFC U/A Certificate
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Jana Nayagan CBFC U/A Certificate : तमिल सिनेमा की चर्चित फिल्म Jana Nayagan को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। Madras High Court ने शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें सिंगल जज ने Central Board of Film Certification (CBFC) को फिल्म को तुरंत U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था। यह फिल्म अभिनेता Vijay अभिनीत है और इसकी रिलीज़ आज ही प्रस्तावित थी।

डिवीजन बेंच ने क्यों लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश Manindra Mohan Shrivastava और न्यायमूर्ति G Arul Murugan की डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और CBFC को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अदालत के अनुसार, एक अहम पत्र दिनांक 6 जनवरी को चुनौती ही नहीं दी गई थी, इसके बावजूद सिंगल जज ने उसे रद्द कर दिया।

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CBFC की दलील: जल्दबाज़ी में हुई सुनवाई

CBFC की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि याचिका 5 जनवरी को दायर हुई, 6 जनवरी को सुनवाई हुई और 7 जनवरी को दस्तावेज सौंपे गए, जबकि उसी दिन दोपहर में बहस के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया। बोर्ड का कहना था कि उसे जवाब दाखिल करने का मौका ही नहीं मिला।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि दो दिन में इतनी जल्दी फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी। अदालत ने कहा कि फिल्म निर्माता रिलीज़ की तारीख तय कर कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकते। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि बिना सर्टिफिकेट के फिल्म की रिलीज़ तय करना ही गलत है।

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निर्माताओं की ओर से क्या कहा गया

फिल्म निर्माता KVN Productions की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पहले एग्ज़ामिनिंग कमेटी ने कुछ संशोधनों के साथ U/A सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की थी। संशोधन पूरे करने के बाद भी फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया, जिसे उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया।

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सिंगल जज का आदेश और उस पर सवाल

सिंगल जज ने अपने आदेश में कहा था कि एक कमेटी सदस्य द्वारा की गई शिकायत बाद में की गई और प्रेरित थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 22 दिसंबर 2025 को जब U/A सर्टिफिकेट की जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद चेयरपर्सन को फिल्म को दोबारा रिव्यू के लिए भेजने का अधिकार नहीं था।

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अब आगे क्या

डिवीजन बेंच ने साफ किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक सिंगल जज के निर्देश लागू नहीं होंगे। यह मामला अब 21 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच फिल्म की रिलीज़ टल गई है।


मुख्य बातें (Key Points)
  • Madras High Court ने Jana Nayagan को लेकर CBFC आदेश पर रोक लगाई
  • कोर्ट ने कहा, CBFC को जवाब देने का पूरा मौका नहीं मिला
  • रिलीज़ की जल्दबाज़ी पर अदालत ने निर्माताओं को फटकारा
  • अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी
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