पणजी, 1 सितंबर (The News Air) आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष एडवोकेट. अमित पालेकर को मर्सिडीज दुर्घटना मामले में स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।
गुरुवार देर शाम उन्हें जमानत दे दी गई।
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे पालेकर को गुरुवार दोपहर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ आरोप हैं कि दुर्घटना होने के बाद मालिक को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए एक डमी कार ड्राइवर खड़ा कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था।
6 अगस्त को, यहां से लगभग 17 किलोमीटर दूर पोंडा तालुका में बनस्तारी पुल पर पणजी की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने तीन कारों और दो दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, इससे तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पत्रकारों को बताया कि कार एक महिला चला रही थी।
पुलिस ने महिला मेघना सावरदेकर के पति परेश सिनाई सावरदेकर (48) को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट ने दंपत्ति को सशर्त जमानत दे दी।








