नई दिल्ली,21 नवंबर (The News Air): टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनवैट क्रेडिट मंजूरी से जुड़े दिल्ली HC के फैसले को बरकरार रखा है। इससे इंडस टावर की देनदारी में 3700 करोड़ की कमी आएगी। दिल्ली HC ने अपने फैसले में कहा था कि टावर पार्ट्स, शेल्टर्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को मंजूरी मिल गई है। एयरटेल, वोडा-आइ़डिया, टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने ये याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि टेलीकॉम और टावर कपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती हैं। टावर पार्ट्स और शेल्टर्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है।
बता दें कि 2021 में दिल्ली HC ने कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था। साल 2004 से अलग-अलग कोर्ट में मामला लंबित था। इस फैसले से इंडस टावर की 3704 करोड़ की देनदारी घट सकती है।
इस फैसले पर इंडस टावर की तरफ से आए बयान में कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसमें हमारे पक्ष में सेनवैट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। यह आदेश भारती एयरटेल और वोडाफोन के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को भी खारिज करता है, जहां सेनवैट क्रेडिट से इनकार कर दिया गया था। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक फैसला है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी की आकस्मिक देयता में 3704 करोड़ रुपये की कमी आएगी”।
इंडस टावर के शेयरों पर नजर डालें तो शुरुआती कारोबार में एनएसई पर ये शेयर 2.05 रुपए यानी 0.62 फीसदी की बढ़त के साथ 330 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। आज ये शेयर 340 रुपए पर खुला था। वहीं, पिछले कारोबार दिन यह 328.15 रुपए पर बंद हुआ था।