चंडीगढ़, 8 जुलाई (The News Air)
लुधियाना (Ludhiana) के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत सिंह (Harsimranjit Singh) की अदालत ने पुलिस को एक 44 वर्षीय महिला की शिकायत के अधार पर बलात्कार के आरोप में लोक इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख आत्म नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (MLA Simarjit Singh Bains) के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ करने का आदेश जारी कर दिया है। महिला ने विधायक सिमरन जीत बैंस और उनके कुछ साथियों के ख़िलाफ़ अदालत में पुलिस में मामला दर्ज़ न होने को लेकर याचिका दर्ज़ की थी। जिस पर अदालत ने थाना डिवीजन नंबर 6 के SHO को मामला दर्ज़ करने के आदेश दे दिए हैं और एफआईआर की कॉपी अदालत को भी देने के आदेश दिए हैं।
44 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि वह एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में आत्म नगर विधायक सिमरन जीत सिंह बैंस के संपर्क में आई थी, परन्तु वह फंस गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सामाजिक और आर्थिक कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर बैंस ने उसकी मदद करने के बहाने बार-बार बलात्कार किया। कोर्ट ने 14 पेजों के आदेश जारी करते कहा कि विधायक व उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस की जांच पुलिस अच्छी तरह कर सकती है। महिला को कोर्ट ख़ुद सबूत जुटाने के लिए नहीं कह सकता।
पुलिस को बलात्कार के साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने की धारा के तहत भी मामला दर्ज़ करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में विधायक बैंस के साथ कर्मजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह और गोगी शर्मा को भी दोषी बनाया गया है। महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद वह लोन की किश्तें नहीं दे पाई थी। जिसके चलते बैंक वाले उसे परेशान कर रहे थे। वह मदद के लिए विधायक बैंस के पास गई थी। महिला का कहना है कि वह 4 अगस्त 2020 को विधायक के बुलाने पर उनके ऑफ़िस गई थी जहां पर उसका रेप किया गया।