नई दिल्ली, 13 अप्रैल (The News Air) देश में 19 अप्रैल से आम चुनाव शुरू होने जा रहे हैं. ये चुनाव अप्रैल से मई और जून के पहले हफ्ते तक होंगे. वहीं, 18वीं लोकसभा का चुनाव 4 जून को चुनाव नतीजों के साथ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि देश में होने वाली कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और चुनाव के बाद आयोजित की जाएंगी।
सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली
इस बीच खबर सामने आ रही है कि हाथ पर चुनाव स्याही लगी होने की स्थिति में छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दरअसल, वोट डालते समय मतदाताओं के हाथ पर स्याही लगाई जाती है, जो कई दिनों तक नहीं छूटती। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि अगर किसी छात्र के हाथ पर चुनावी स्याही लगी पाई गई तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा. यह खबर सामने आते ही सभी अभ्यर्थी परेशान हो गए। अब इस मामले पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
एनटीए ने जारी किया सार्वजनिक आदेश
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सार्वजनिक आदेश जारी कर मामले पर सफाई दी है. एनटीए ने इस आदेश में लिखा कि सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले या हाथों पर स्याही का निशान होने पर उम्मीदवारों को कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर ये सच नहीं है।
Clarification: No Impact on Examination Eligibility for Voters in General Elections pic.twitter.com/iP8Zv469Iu
— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 9, 2024
वोटिंग से परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा
एनटीए का कहना है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा पूरी तरह से झूठी और निराधार है। एनटीए ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि मतदान करने वाले छात्र परीक्षा नहीं दे सकते। चुनाव में मतदान करने से उनका परीक्षा देने का अधिकार नहीं छूट जाएगा। सभी उम्मीदवार एनटीए द्वारा जारी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और चुनावी स्याही के आधार पर किसी भी छात्र को कक्षा से नहीं रोका जाएगा।