चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (The News Air): पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि कि यह पंजाब सरकार को राहत देने वाला है क्योंकि रिट यह डाली गई थी कि पंचायत चुनावों के नोटिफिकेशन को रद्द करके नई नोटिफिकेशन जारी की जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।
आप नेता और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि जिन जगहों के लोगो ने कोर्ट में शिकायत की थी सिर्फ उन पंचायतों में ही रोक लगाई गई है, बाकी जगहों पर निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि कुल 13,237 पंचायतों में से सिर्फ 250 पंचायतों के लिए ही रिट पिटीशन लगी थी। यह तो लोगों का कानूनी अधिकार है कि अगर किसी को भी कोई शक हो तो वह कोर्ट जा सकता है। विपक्षी पार्टियां जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव का पक्षधर रही है। विपक्षी पार्टियां बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। 13,237 पंचायतों में करीब 49000 कैंडिडेट मैदान में है। अगर हमें नामांकन पेपर रद्द करने होते तो हम सिर्फ 13000 उम्मीदवार ही रखते। नामजदगी वापस होने के बाद भी हर हल्के में करीब चार से पांच कैंडिडेट आते हैं। इससे पता चलता है कि पेपर जानबूझकर रद्द नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इस तरह के गैर-लोकतांत्रिक काम नहीं करते।








