नई दिल्ली, 11 अगस्त (The News Air)
एटीएम (ATM) की सुविधा होने से हमें नगदी के लिए बैंक में लंबी लाइन से छुटकारा मिल गया है, लेकिन जब एटीएम मशीन से कैश नहीं मिलता है तो बहुत दिक्क़त होती है। पर अब यह समस्या जल्द हल होने वाली है क्योंकि केंद्रीय बैंक rbi ने एटीएम मशीन से कैश न होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फ़ैसला किया है।
बैंकों पर लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना-आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर एटीएम (ATM) में कैश ख़त्म होने के 10 घंटे के भीतर अगर नगदी जमा नहीं की गई तो बैंक पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह एटीएम में कैश नहीं होने पर व्हाइट लेबल एटीएम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है जो कि एटीएम में नगदी भरने का काम करती है। आरबीआई के इस फ़ैसले से लोगों में काफ़ी ख़ुशी है।
रिज़र्व बैंक का कहना है कि बैंकों को एटीएम के सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट भी जमा करने होंगे। यह स्टेटमेंट हर महीने शुरुआत के पांच दिन के भीतर जमा करना होगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से होगी और हर महीने की 5 तारीख़ से पहले इस स्टेटमेंट को संबंधित विभाग को जमा करना होगा। अगर बैंक किसी भी तरह की अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें रीजनल डायरेक्टर या ऑफ़िसर इंचार्ज को एक महीने के भीतर अपनी बात रखनी होगी। जुर्माना लगाए जाने के एक महीने के भीतर ही यह अपील करनी होगी।
लोगों की समस्या के चलते RBI ने लिया फ़ैसला– गौरतलब है कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एटीएम में कैश की उपलब्धता न होने पर आम लोगों की दिक्क़तों को देखते हुए यह फ़ैसला किया है। आरबीआई का यह फ़ैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई (RBI) कहना है कि यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है ताकि एटीएम के ज़रिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके।