नई दिल्ली (The News Air): हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों को पेंशन देने का फैसला किया है। लेकिन, यह पेंशन पाने का पात्र कौन होगा? सरकार द्वारा लगाए गए नियम और शर्तें क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो कुंवारों को सरकारी पेंशन लेने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा। चूंकि सबसे पहले सरकार के मापदंडों पर खरा उतरना बड़ी चुनौती है, इसके बाद अगर जांच में कोई अपात्र पाया गया तो पेंशन का लाभ लेना महंगा हो जाएगा। सरकार ब्याज समेत रकम वसूलेगी. हरियाणा में सरकार की नियम और शर्तों पर चर्चा चल रही है।
फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कुंवारों को एक तरफ लड्डू दिए जा रहे हैं तो वहीं उनकी गर्दन पर नियम और शर्तों की तलवार भी लटका दी गई है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से हरियाणा में कुंवारे लोगों को 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की है। इस संबंध में अब नोटिफिकेशनजारी कर दी गई है। इसमें नियम व शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
कुंवारे लोगों के लिए क्या नियम और शर्तें लागू की गईं?
– अगर किसी ने शादी नहीं की है और लिव-इन में रहता है तो वह पेंशन का हकदार नहीं होगा।
– अगर कोई तलाकशुदा है तो वह भी पेंशन का पात्र नहीं होगा।
– किसी और तरीके की पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।
– अगर कोई अविवाहित है और बाद में शादी कर लेता है तो उसने सरकार को जानकारी जरूर दी होगी। अन्यथा कार्रवाई की जायेगी।
– केवल वही लोग पेंशन के पात्र होंगे जो अविवाहित हैं। यानी अगर आप पेंशन पाना चाहते हैं तो शादी न करना पहली शर्त है।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचना दिए बिना विवाह करने वाले लाभार्थियों को दंडित किया जाएगा।
– ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी रकम वसूली जाएगी और 12 फीसदी ब्याज वसूलने का नियम बनाया गया है।
-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र बनाएगा।
– लाभार्थी की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
हरियाणा में अविवाहित लोगों को पेंशन मिलने की क्या स्थिति है? CMखट्टर ने बताया
– लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
– लाभार्थी को हर माह की 10 तारीख से पहले अपना परिवार पहचान पत्र जमा कराना होगा।
– एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी और पेंशन राशि जारी करने से पहले लाभार्थी से सहमति ली जाएगी।
– हर माह की 7 तारीख को पेंशन का वितरण किया जाएगा।
– इस पेंशन का लाभ उन विधुरों को भी दिया जाएगा। जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये तक हो।
– लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने पर पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जायेगी।
हरियाणा में 70 हजार से ज्यादा लोग पेंशन योजना के पात्र
बता दें कि हरियाणा में 70687 लोग अविवाहित या कुंवारे हैं। इनमें से 5,687 विधुर हैं, जो नई पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना विधवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। राज्य सरकार पहले से ही विधवा पेंशन योजना चलाती है। प्रत्येक लाभार्थी को 2750 रुपये की मासिक पेंशन से राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
सरकार पेंशन क्यों दे रही है?
हरियाणा में अविवाहित लोगों को पेंशन देने का काम क्यों किया जा रहा है? इससे जुड़ा एक किस्सा भी सामने आया। 60 साल के एक अविवाहित व्यक्ति ने सरकार से शिकायत की थी कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि खट्टर सरकार ने यह फैसला 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया है।