चंडीगढ़ 10 जुलाई (The News Air): अंबाला में किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते मे खुलवाया जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया।
शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी से धरना लगाकर बैठे हैं। पांच महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं। इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था। इस वजह से अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। साथ ही रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी समस्या पेश आ रही थी और इसी कारण हाईकोर्ट में बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है।