नई दिल्ली, 12 जून
जीएसटी काउंसिल की ओर से शनिवार को कोरोना से संबंधित राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफ़ारिशों को मंजूरी दे दी गई है। काउंसिल ने रेमडेसिविर पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है, वहीं ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को भी मंजूरी दी है, यानि टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीज़ों पर भी टैक्स की दर को कम किया गया है।
बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी को बरक़रार ही रखा है। केंद्र 75 प्रतिशत वैक्सीन ख़रीदेगा और इसके जीएसटी का भी भुगतान करेगा, परन्तु जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ़्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई भी असर नहीं होगा। जीएसटी से होने वाली आय का 70 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैक मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (एचएफएनसी) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी। इन पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। जीएसटी व्यवस्था में वाहन और अन्य लक्जरी आइटम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस को इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। एंबुलेंस पर अब 28 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगी। काउंसिल ने कोरोना से संबंधित राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर कर की दर को सितंबर तक के लिए ही कम किया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि उत्पादों की 4 श्रेणियों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं- दवाएं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-उत्पादन उपकरण, टेस्टिंग किट, अन्य मशीनें कोविंड-19 से संबंधित राहत सामग्री दरें जल्द घोषित कर दी जाएंगी।
इससे पहले 28 मई को जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में टीके, दवाओं, टेस्ट किट और वेंटिलेटर सहित कोविड-19 की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में छूट देने के लिए ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर (जीओएम) के गठन का निर्णय लिया गया था। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट 7 जून को सौंप दी जिस पर काउंसिल में चर्चा हुई।