चंडीगढ़ (The News Air) पटियाला के पांच गांवों की पंचायती जमीन घोटाले का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा है। मामले के आरोपी पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक मदनलाल जलालपुर ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। वहीं, पंचायत एवं कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल मामले को बड़ा घोटाला बता चुके हैं।
पंचायत एवं कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की फाइल फोटो।
हाई कोर्ट ने जलालपुर की याचिका पर मामले की जांच की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जलालपुर ने दायर याचिका में मामले के संबंध में दर्ज एफआईआर में उनका नाम नहीं होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले के अन्य आरोपियों के बयानों पर उन्हें फंसाया जा रहा है। यहां तक कि मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है। इस आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है।
करीबी महिला सरपंच को किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने पटियाला के गांव आकड़ी की सरपंच हरजीत कौर को गिरफ्तार किया था। उन पर पंचायती फंड में 12.24 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। विजिलेंस को मामले में पैसों का लेनदेन जलालपुर के जरिए होने का शक है। इसके बाद से ही जलालपुर AAP सरकार और विजिलेंस की रडार पर हैं।
पूर्व MLA की करीबी रही सरपंच: मंत्री
पंजाब के पंचायत एवं कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल इसे बड़ा घोटाला बता चुके हैं। इसमें कई अफसर भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। विजिलेंस मामले की जांच में जुटी है। करीब सात महीने पहले ही मदन लाल जलापुर का नाम संदेह के दायरे में आया था। लेकिन अब किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचाव के लिए उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।