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ESMA in Uttar Pradesh: हड़ताल पर लगी 6 महीने की रोक, योगी सरकार ने लागू किया एस्मा

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर लगा बैन, अत्यावश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए योगी सरकार का कड़ा फैसला।

The News Air by The News Air
शुक्रवार, 12 दिसम्बर 2025
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ESMA in Uttar Pradesh
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Essential Services Maintenance Act (ESMA) UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए ‘एस्मा’ (ESMA) लागू कर दिया है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी थी।

अधिसूचना जारी, सभी विभागों में हड़ताल बैन

नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे राज्य के सभी विभागों को भेज दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने यह कदम ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966’ (UP Essential Services Maintenance Act, 1966) के तहत उठाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले किसी भी विभाग, निगम या स्थानीय निकाय के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, हड़ताल करता है या दूसरों को इसके लिए उकसाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एस्मा के तहत हड़ताल को अवैध माना जाता है और इसमें दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को 6 महीने तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, बिना वारंट के गिरफ्तारी का भी प्रावधान हो सकता है।

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क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला?

योगी सरकार द्वारा एस्मा लागू करने के पीछे कई मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ी वजह बिजली विभाग और शिक्षक संगठनों द्वारा दी गई हड़ताल की चेतावनी थी। सरकार का मानना है कि हड़ताल से आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, आगामी त्योहारी सीजन, विधानसभा सत्र और राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की गति को बनाए रखने के लिए भी यह कदम उठाना जरूरी समझा गया।

जून में भी लगी थी रोक, अब बढ़ी अवधि

इससे पहले जून महीने में भी बिजली आपूर्ति के निजीकरण के विरोध में हो रहे आंदोलनों को देखते हुए सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। अब उस अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि जनहित सर्वोपरि है और आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे, जिन पर अब हड़ताल करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लागू, हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध।

  • उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को हो सकती है जेल और जुर्माना।

  • बिजली विभाग और शिक्षक संगठनों की हड़ताल की चेतावनी के बाद लिया गया फैसला।

  • यह नियम सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा।

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