मुंबई, 13 अक्टूबर (The News Air)
मुंबई ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार हुए आर्यन ख़ान (Aryan Khan) समेत सात आरोपियों की ज़मानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत आज सुनवाई होगी. बुधवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है. एनसीबी ने कहा है कि आर्यन ख़ान के पास भले ही ड्रग नहीं मिला है, लेकिन वे साज़िश में शामिल थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ़ से याचिका खारिज किए जाने के बाद आज विशेष अदालत में दोपहर को ज़मानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर ज़मानत याचिका को खारिज किया था. इसके अलावा संभावना जताई जा रही है कि NCB आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका का विरोध कर सकती है. ख़बर है कि जांच एजेंसी को मामले में नए सुराग मिले हैं.
बुधवार को एनसीबी की तरफ़ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया. जांच एजेंसी ने कहा कि आर्यन ख़ान साज़िश में शामिल था. आर्यन पर कॉन्ट्राबैंड की ख़रीदी का आरोप है. कॉन्ट्राबैंड अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद किया गया था. मर्चेंट की ज़मानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है.
आरोपी नंबर 1 आर्यन ख़ान के रोल के बारे में एनसीबी ने अपने रिप्लाय में विस्तार से बताया है-
1) अरबाज के पास से आर्यन ड्रग्स ख़रीदता था.
2) जांच के दौरान अबतक जो सबूत हाथ लगे है उसके मुताबिक़, आर्यन ड्रग्स की ख़रीदारी और वितरण में लिप्त था.
3) आरोपी नंबर 17 अचीत कुमार और आरोपी नंबर 19 शिवराज हरीजन ही आर्यन और अरबाज को ड्रग्स मुहैय्या कराते है.
4) आर्यन और अरबाज एकदूसरे के साथ घूमते थे.. और NDPS की धारा 29 को लागू करने के लिए ये पर्याप्त है.
5) जांच के मुताबिक़ आर्यन और अरबाज ने साथ सफ़र किया इससे यह स्पष्ट है कि, वो दोनो कॉमन इंट्रस्ट के तहत क्रुज पर गए थे.
6) भले ही कुछ आरोपियों के पास से ड्रग्स बरामद ना हुआ हो या बहुत कम ड्रग्स मिला हो लेकिन अपराध की साज़िश में इन आरोपियों की भागीदारी जांच का आधार बनाती है.
ताज़ा अपडेट्स यहां देखें-
एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ख़ान अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क में शामिल लोगों के संपर्क में हैं.
इंडिया टुडे के मुताबिक़, एडवोकेट अश्विन थूल और अन्य ने कहा है कि एनसीबी केवल तीन आरोपियों के मामले में जवाब दायर कर रही है. एनसीबी ने आरोपियों को लेकर अपने जवाब वकीलों को दे दिए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है, क्योंकि इन पर दस्तख्त नहीं है.
इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एजेंसी को नई जानकारियां हाथ लगी हैं. NCB की तरफ़ से आरोपियों से हुई पूछताछ को भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. एनसीबी ने दावा किया था कि क्रूज शिप पर मौजूद कुछ लोगों से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए थे.
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे लगातार यह कह रहे हैं कि उन्हें ‘झूठा फंसाया गया’ था और चूंकि उनके पास से कोई भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, तो एनसीबी के पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है. अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ़ से अदालत पहुंचे वरिष्ठ वकील तारेक सैयद ने कहा कि जब आरोपी पूरा जहाज़ ही खरीद सकते हैं, तो वे वहाँ पर 5 ग्राम चरस बेचने क्यों जाएंगे.
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक़, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे. उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख से मिलकर इस बात की शिकायत की है. इधर, सरकार ने वानखेड़े को ट्रेक करने की बात से इनकार कर दिया है. वानखेड़े ने 3 अक्टूबर को क्रूज शिप पर हुई छापामार कार्रवाई की अगुवाई की थी.