नई दिल्ली (The News Air): भाजपा नीत केंद्र सरकार (Center Government) द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश मामले (Delhi Ordinance) को संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिए है कि वह नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार (Delhi Government) की याचिका को पांच जजों के बेंच के पास भेज सकता है।
उल्लेखनीय है कि, मोदी सरकार द्वारा लाये गए इस प्रस्ताव के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।
Supreme Court indicates that it may refer to the Constitution bench a plea of Delhi government challenging the constitutional validity of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 issued by the Centre relating to control over bureaucrats.… pic.twitter.com/cXjJqbllx0
— ANI (@ANI) July 17, 2023
जानकारी के लिए बता दें कि, भाजपा नीत केंद्र सरकार मई में दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और तैनाती पर अध्यादेश लेकर आई थी, जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का प्रभाव खत्म हो गया था, जिसमें सेवाओं पर नियंत्रण निर्वाचित सरकार को दिया गया था। अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और तैनाती का शासकीय नियंत्रण उपराज्यपाल के पास था।