The News Air: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान (Ramzan) के दौरान रोजाना 2 घंटे की छुट्टी लेने की अनुमति देने वाले अपने फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। 3 अप्रैल से 2 मई तक चलने वाले रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को रोजाना दो घंटे की छुट्टी देने की बात की गई थी।
यह ब्रेक इस शर्त के अधीन था कि वे शेष वर्किंग टाइम के दौरान अपना काम पूरा करेंगे, ताकि कार्यालय का काम प्रभावित न हो। हालांकि, मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है, अब सक्षम अधिकारी ने अपने आदेश में उस सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है।
क्या दिया था आदेश?
बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। इस महीने इस्लाम को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा (उपवास) रखते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया था कि ऑथॉरिटी ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान यानी 3 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिदिन दो घंटे का शॉर्ट लीव लेने अनुमति दे दी है।
सर्कुलर में कहा गया था कि मुस्लिम कर्मचारियों को अपना काम शेष घंटों में पूरा करना होगा और शॉर्ट लीव से उनके काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि, एक दिन बाद ही इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। रमजान का महीना धार्मिक नजरिए से मुस्लिम समुदाय के लिए काफी अहम जाता है। भारत में 2 अप्रैल 2022 को चांद दिखा था, जिसके बाद 3 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रख रहे हैं।