नई दिल्ली: याचिका में विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है।
याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के सामने हुई। याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के जरिए कहा कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो कि निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह एक रणनीतिक कदम है। यह चिंगारी जो राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है परिणाम स्वरूप यह राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी।
राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर रहे: याचिकाकर्ता
याचिका में आरोप है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए कारक के रूप में कार्य करेगा।याचिका में कहा गया कि यदि भारत शब्द का उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एक संक्षिप्त शब्द के रूप में किया जाएगा।
देश के निर्दोष नागरिकों की भावनाएं होंगी आहत
गठबंधन यानी I.N.D.I.A 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे भारत के रूप में पेश किया जाएगा क्योंकि भारत देश पूरा हार गया है, जो देश के निर्दोष नागरिकों की भावनाओं को फिर से आहत करेगा जिससे राजनीतिक हिंसा हो सकती है। याचिका में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।