दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी कोचिंग हादसे की जांच

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Delhi HC on Coaching Centre Death: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर पुलिस और एमसीडी को जमकर फटकार लगायी, कोर्ट ने कहा कि वह यह समझ नहीं पा रही है कि विद्यार्थी बाहर कैसे नहीं आ सके. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल करते हुए कहा कि एमसीडी अधिकारियों ने क्षेत्र में बरसाती नालों के ठीक ढंग से काम नहीं करने के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है. उनके लिए यह एक सामान्य बात हो गई है.

कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह से आपने वाहन चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा. हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक ढांचे पर पुनर्विचार का समय आ गया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की. इसके साथ ही कोर्ट ने राजेंद्र नगर में अतिक्रमण, अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है.

एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई पर भी पुलिस को फटकार

दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस का सम्मान तब होता है जब दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज होता है. निर्दोषों को पकड़ने पर नहीं. भाषा इनपुट के साथ

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