शुक्रवार, 6 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Delhi HC का रेलवे को सख्त आदेश! नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर उठे बड़े सवाल

रेलवे कोच की क्षमता से ज्यादा टिकट बेचना कितना सही? हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 19 फ़रवरी 2025
A A
0
delhi high court on new delhi station stampede orders
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) हादसा अब अदालत के दायरे में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस घटना पर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की गहन जांच की जाए।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय (D.K. Upadhyaya) और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला (Tushar Rao Gedela) की खंडपीठ ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर उच्चतम स्तर पर जांच कर अदालत में हलफनामा दाखिल करे, जिसमें बताए कि इस घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

हाई कोर्ट का रेलवे से सख्त सवाल – ‘आप जरूरत से ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं?’

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रेलवे पर सीधा सवाल उठाया कि जब एक कोच की सीमित क्षमता होती है तो उससे अधिक टिकट क्यों बेचे जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने रेलवे से पूछा,

“यदि आप एक कोच में यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करते हैं, तो उससे ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं? यही असली समस्या है!”

रेलवे का बचाव – ‘अभूतपूर्व स्थिति’ बताकर दी सफाई

रेलवे की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी, और रेलवे हाई कोर्ट के निर्देशानुसार मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा करेगा।

याचिकाकर्ता का दावा – ‘9600 से ज्यादा अनारक्षित टिकट बेचे गए थे!’

याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट में दावा किया कि हादसे के दिन रेलवे ने 9600 से अधिक अनारक्षित टिकट (Unreserved Tickets) जारी किए थे। उनका कहना था कि यदि अधिकारी रेलवे के नियमों का पालन करते तो इस घटना को रोका जा सकता था।

वकील ने तर्क दिया, “अगर रेलवे अपने नियमों और प्रावधानों का पालन करता, तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। यह याचिका राष्ट्रीय और व्यापक जनहित में है।”

यह भी पढे़ं 👇

Iran War Escalation

Iran War Escalation: क्लस्टर बमों से दहला इजराइल, ईरान बोला: “अभी तो Trailer देखा है”

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Israel False Flag Operation

Israel False Flag Operation: साइप्रस और Saudi Aramco हमले का सच आया सामने, इतिहास गवाह है इस खतरनाक खेल का

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Investigative Journalism India

Investigative Journalism India: क्रिकेट स्टिंग से लेकर Digital Media तक, जानें पत्रकारिता का सच

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Governor Reshuffle India

Governor Reshuffle India: Delhi, Bihar समेत 9 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त, कौन हैं Lt. Gen. Syed Ata Hasnain?

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
कोर्ट ने कहा – ‘सिर्फ इस हादसे तक सीमित नहीं है मामला’

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह याचिका केवल हाल ही में हुई भगदड़ की घटना तक सीमित नहीं है। बल्कि, इसमें एक डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है।

अदालत ने कहा कि यदि रेलवे के कानूनी प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाए तो इस तरह की भगदड़ की घटनाओं को रोका जा सकता है।

26 मार्च को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च 2025 की तारीख तय की है। रेलवे को इस दौरान हलफनामा दायर कर यह बताना होगा कि उसने इस घटना से बचाव के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या नई व्यवस्था लागू की जाएगी।


नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद अब रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे को अपनी टिकट बिक्री नीति और भीड़ नियंत्रण को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। 26 मार्च की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि रेलवे इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करता है और क्या नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Previous Post

Delhi New CM: शपथ ग्रहण से पहले बड़ा खुलासा, जानिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री!

Next Post

जेल में महाकुंभ स्नान! 90 हजार कैदियों के लिए योगी सरकार की खास योजना

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Iran War Escalation

Iran War Escalation: क्लस्टर बमों से दहला इजराइल, ईरान बोला: “अभी तो Trailer देखा है”

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Israel False Flag Operation

Israel False Flag Operation: साइप्रस और Saudi Aramco हमले का सच आया सामने, इतिहास गवाह है इस खतरनाक खेल का

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Investigative Journalism India

Investigative Journalism India: क्रिकेट स्टिंग से लेकर Digital Media तक, जानें पत्रकारिता का सच

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Governor Reshuffle India

Governor Reshuffle India: Delhi, Bihar समेत 9 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त, कौन हैं Lt. Gen. Syed Ata Hasnain?

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Punjab Electricity Tariff 2026

Punjab Electricity Tariff 2026: 1 अप्रैल से बिजली सस्ती, नए स्लैब में कितनी घटेगी दर? देखें पूरी लिस्ट

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Punjab Bijli Rate Cut

Punjab Bijli Rate Cut: पंजाब में बिजली सस्ती! 1 अप्रैल से ₹1.5 प्रति यूनिट कम होगा बिल!

शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Next Post
Maha Kumbh’s Blessings Reach UP Jails

जेल में महाकुंभ स्नान! 90 हजार कैदियों के लिए योगी सरकार की खास योजना

CM CONTINUES ‘MISSION ROZGAR

मुख्यमंत्री का 'मिशन रोजगार' जारी, पिछले 35 महीनों में 50,892 युवाओं को दी गई नौकरियां

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।