नई दिल्ली 23 जनवरी (The News Air) दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2025) में प्रचार के लिए अब हर चीज़ की कीमत तय कर दी गई है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए प्रचार सामग्री से लेकर चुनावी खर्च के लिए एक निर्धारित सीमा तय की है, ताकि चुनावों में होने वाले खर्च को नियंत्रित किया जा सके। इस फैसले के बाद अब प्रचार सामग्री, जैसे लड्डू (Laddoo), झंडे (Flags), बैनर (Banners), और यहां तक कि चाय (Tea) और कॉफी (Coffee) की कीमतें भी स्पष्ट हो गई हैं।
खर्च की सीमा और चुनाव आयोग की नीतियां
चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा ₹40 लाख (₹40 Lakh) तय की है, जबकि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए यह सीमा ₹95 लाख (₹95 Lakh) थी। यह खर्च 17 जनवरी से लागू हो गया था, और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस सीमा के भीतर, उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना होगा। आयोग का उद्देश्य चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है।
चाय और कॉफी की कीमतों में भी हुआ बदलाव
चुनाव आयोग ने चाय और कॉफी की कीमतों को लेकर भी नियम तय किए हैं। अब 100 मिली (ml) चाय की कीमत ₹6 (₹6) और 100 मिली कॉफी की कीमत ₹12 (₹12) होगी। इसके अलावा, अन्य प्रचार सामग्री जैसे कि एक लड्डू (Laddoo), गुलाब जामुन (Gulab Jamun) और समोसा (Samosa) की कीमत ₹12 (₹12) होगी। वहीं, लोकप्रिय दिल्ली-स्टाइल छोले भटूरे (Chole Bhature) का रेट ₹40 (₹40) तक तय किया गया है।
रैलियों और प्रचार कार्यक्रमों में खर्च की सीमा
रैलियों और प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होने वाली अन्य चीजों के लिए भी चुनाव आयोग ने कीमत तय की है। 2,000 लोगों तक की सभाओं (Meetings) के लिए मंच का खर्च ₹30,000 (₹30,000) तक होगा, वहीं छोटी सभाओं के लिए ₹6,150 (₹6,150) तय किया गया है। इसके अलावा, पंखों (Fans), रेडिएटर (Radiators) और ऑयल हीटर (Oil Heater) की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, जो चुनाव के मौसम के हिसाब से जरूरी हो सकते हैं।
झंडे, बैनर और पोस्टर की कीमतें भी तय
चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले झंडे (Flags), बैनर (Banners), पोस्टर (Posters), होर्डिंग्स (Hoards) और कट-आउट्स (Cutouts) की भी कीमतें निर्धारित की गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के चुनाव चिह्न (Election Symbols) और उम्मीदवार की तस्वीरों वाले सामान, जैसे कि रिस्ट बैंड (Wrist Band), टोपी (Caps), और घड़ी (Watch) की भी कीमत तय की गई है। यहां तक कि वॉकी-टॉकी (Walkie Talkie) और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स (Music Instruments) जैसे ड्रम (Drum) की कीमत भी निर्धारित की गई है।
पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए तय की गई माला और कपड़ों की कीमत
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के स्वागत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फूलों की माला (Flower Garland) की कीमत भी तय की गई है। 10 फुट की माला (Mala) की कीमत ₹1,500 (₹1,500) से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा, पगड़ी (Pagdi) और पटका (Patka) जैसे पारंपरिक कपड़ों की कीमतें भी तय की गई हैं।
वाहन किराए और प्रचार में तकनीकी उपकरणों का रेट
चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, जैसे कि घोड़े (Horse) और हाथी (Elephant), के किराए का भी निर्धारण किया गया है। घोड़े का किराया ₹3,075 (₹3,075) और हाथी का किराया ₹6,150 (₹6,150) प्रति दिन होगा। इसके अलावा, तकनीकी उपकरणों, जैसे LED स्क्रीन (LED Screen), LCD डिस्प्ले (LCD Display) और ड्रोन (Drone) के लिए भी रेट तय किए गए हैं।
संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश
इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रचार में पारदर्शिता लाना है। उम्मीदवारों को अब किसी भी प्रचार सामग्री या कार्यकर्ताओं के खर्चों को लेकर ज्यादा खुला और साफ़ तौर पर रिपोर्ट करना होगा। यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक और कदम है।