नई दिल्ली, 29 जून, (The News Air)
दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल क़िले पर हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में दीप सिद्धू व अन्य के ख़िलाफ़ नया समन जारी कर दिया गया है। बता दें कि दीप सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का दोष है।
पुलिस ने उन पर लाल क़िले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही सिद्धू दंगा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साज़िश, डकैती, गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई अन्य धाराओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया था। वह 2 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे व 17 अप्रैल को ज़मानत पर रिहा हो कर जेल से बाहर आए थे।
केन्द्र द्वारा लाए गए तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी ज़ख़्मी हो गए थे। पुलिस ने 17 जून को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य के ख़िलाफ़ गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र का 19 जून को संज्ञान लिया था। मुख्य महानगर दंडाधिकारी गजेंद्र सिंह नागर ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तलब किया गया है। मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के ख़िलाफ़ पेशी वारंट जारी किया गया है, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी आरोपी ज़मानत पर बाहर हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत उन धाराओं को छोड़कर जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतज़ार है, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं से संबंधित आरोप पत्र पर संज्ञान ले रही है। महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अभी भी संबंधित अधिकारियों से मंजूरी का इंतज़ार है।
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