दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 156 दिन बाद सशर्त जमानत मिल गई है

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नई दिल्ली, 13 सितंबर,(The News Air): पिछले 156 दिनों से जेल  में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए सियासी लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है.

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम केजरीवाल को बेल दे दी है.

फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है. बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं थीं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी है. सीएम केजरीवाल के साथ-साथ यह आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए भी बड़ी खुशखबरी है. हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल के जेल से बाहर आने का पार्टी को बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है.

156 दिन जेल में रहे केजरीवाल

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया. 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया. 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया. ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे. अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे.

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