मुंबई (The News Air): आईआईटी-बॉम्बे (IIT-Bombay) के छात्र दर्शन सोलंकी आत्महत्या मामले (Darshan Solanki suicide case) में गिरफ्तार आरोपी अरमान खत्री (Armaan Khatri) को जमानत मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। आरोपी अरमान खत्री को जमानत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पाया कि उसे उसके खिलाफ जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि खत्री के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के सबूत नहीं मिले।
कोर्ट ने छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार आईआईटी बॉम्बे के छात्र अरमान खत्री को जमानत देते हुए कहा कि सुसाइड नोट में महज आरोप यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी ने उकसाने का अपराध किया है। बता दें कि अरमान खत्री, दर्शन सोलंकी का साथी है। पुलिस ने अरमान खत्री को नौ अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अब उसे जमानत मिल गई है।
बता दें कि अहमदाबाद निवासी और बीटेक (केमिकल) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र दर्शन सोलंकी की मुंबई के पवई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-Bombay) के परिसर में एक छात्रावास की इमारत की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद मौत हो गई थी। तीन हफ्ते बाद, मुंबई पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) को सोलंकी के कमरे से एक लाइन का नोट मिला, जिसमें लिखा था कि अरमान ने मुझे मार डाला है।
IIT-Bombay student Darshan Solanki suicide case | While granting bail to accused Arman Khatri, Bombay High Court observed that it did not find any evidence of caste-based discrimination and harassment against him. The Court also observed that it did not find evidence of abetment…
— ANI (@ANI) May 10, 2023