‘कोई ट्रेन कहां रूकेगी क्या ये तय कोर्ट करेगी?’ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज़ की वंदे भारत स्टॉपेज की याचिका

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‘कोई ट्रेन कहां रूकेगी क्या ये तय कोर्ट करेगी?’ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज़ की वंदे भारत स्टॉपेज की याचिका

नई दिल्ली (The News Air): केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिच कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते है कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन पर रूके। हम सरकार को ये निर्देश नहीं दे सकते। यह काम कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

चीफ जस्टिश ऑफ इंडिया डीवाइ चंद्रचूड़ और न्याय मूर्ति पी एस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा ने पी टी शीजिश द्वारा दर्ज याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते है की कोर्ट अब बताए की कौन-सी ट्रेन कहां रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट से पहले केरल हाईकोर्ट में भी याचिका दर्ज करवाया था, लेकिन वहां भी केश को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकरताओं का आरोप

याचिकाकरताओं का दावा है कि रेलवे ने शुरुआत में घोषणा की थी कि, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज तिरुर रेलवे स्टेशन पर भी होगा, और फिर बाद में इसे हटा दिया गया। और इसके बजाय पलक्कड़ जिले के शॉरनुर में एक और स्टेशन बनाया गया। याचिका करताओं का आरोप है कि राजनितिक कारणो के वजह से तिरुर को स्टेशन नहीं बनाया गया। जो कि मलप्पुरम के जनता के साथ अन्याय है।

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