CET Policy Case : चंडीगढ़ में 17 जनवरी को CET नीति से जुड़े एक अहम मामले पर स्थिति साफ करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग से संबंधित RA-LP-73/2024 (अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) सहित पुनर्विचार याचिकाएं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस मामले में अदालत द्वारा निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है।
यह विवाद राज्य सरकार की 5 मई 2022 की CET नीति से जुड़ा है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में आयोजित किया गया था।

दो चरणों में हुई CET आधारित भर्ती
हिम्मत सिंह ने बताया कि CET नीति के अनुसार पहला चरण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाना तय था। आयोग ने अदालत के सामने यह स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप रही।
CET अंकों पर ही हुआ अंतिम चयन
आयोग की ओर से दायर हलफनामों में यह भी साफ किया गया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह CET अंकों पर आधारित रही। किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया। आयोग ने कोर्ट को बताया कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और समानता के सिद्धांत पर की गईं।
न्यायालय के हर आदेश का पालन
हिम्मत सिंह ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है। आयोग की प्राथमिकता हमेशा अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना रही है और इसी भावना के साथ अदालत में मजबूती से पक्ष रखा गया।
भविष्य को लेकर आयोग का रुख
आयोग अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप ही संचालित की जाएंगी। CET जैसी नीतियों का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर देना है और आयोग इस दिशा में प्रतिबद्ध है।
आम अभ्यर्थियों पर असर (Human Impact)
इस मामले का फैसला हजारों अभ्यर्थियों के लिए अहम है, क्योंकि इससे भविष्य की भर्तियों की प्रक्रिया और CET नीति की वैधता पर स्पष्टता आएगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि न्यायालय का निर्णय उनकी मेहनत और योग्यता के साथ न्याय करेगा।
क्या है पृष्ठभूमि
राज्य सरकार ने 5 मई 2022 को CET नीति लागू की थी, जिसके तहत भर्ती को दो चरणों में बांटा गया। इसी नीति को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया, जिस पर अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है।
मुख्य बातें (Key Points)
- CET नीति से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन
- RA-LP-73/2024 केस में फैसला सुरक्षित
- HSSC का दावा: चयन पूरी तरह CET अंकों पर आधारित
- आयोग ने सभी अदालती आदेशों का पालन किया








