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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई जनहित याचिका

The News Air Team by The News Air Team
रविवार, 26 फ़रवरी 2023
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Supreme Court.

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नई दिल्ली, 26 फरवरी (The News Air)| केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई है। एक जवाबी हलफनामे में, केंद्र ने कहा कियाचिका का असली मकसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है।

कें्र द ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, ने अपने राजनीतिक आकाओं के कारण याचिका दायर की है।

केंद्र ने जोर देकर कहा कि सीबीआई या ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं हो सकता है। इसने कहा कि याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि ईडी निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे।

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हलफनामे में याचिकाकर्ताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला (कांग्रेस), जया ठाकुर (कांग्रेस), साकेत गोखले और महुआ मोइत्रा (तृणमूल कांग्रेस) की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इन दलों के प्रमुख नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं।

केंद्र ने कहा, उपरोक्त राजनीतिक दलों के कुछ नेता निदेशालय की जांच के अधीन हैं। जांच सख्ती से कानून के अनुसार चल रही है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि ज्यादातर मामलों में सक्षम अदालतों ने संज्ञान लिया है। हलफनामे में कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों ने उपरोक्त राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।

हलफनामे में कहा गया है कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग है, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए और उनकी ओर से एक प्रतिनिधि क्षमता में दायर की जा रही है, जिनकी ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

24 फरवरी को दायर एक जवाबी हलफनामे में, कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका के जवाब में, जिन्होंने मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन है और हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है।

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