नई दिल्ली, 9 जून
केंद्र सरकार ने घोषणा करते कहा कि अब सभी कर्मचारियों को उनके माता-पिता या परिवार के किसी Dependant सदस्य के Covid-19 से संक्रमित होने के हालत में 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी (SCL) मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अगर ACL ख़त्म भी हो जाती है यानी 15 दिनों के उपरांत भी परिवार का कोई भी अन्य सदस्य कोरोना से संक्रमित है या अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती है तो सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक छुट्टी को ओर बढ़ाई जा सकती है। वहीं एक ओर फ़ैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी गई है।
सभी मंत्रालयों को निर्देश किए जारी- 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरा वेतन देने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते contractual employees को घरों पर ही रहना पड़ा था। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में ही थे, उनको ‘ऑन ड्यूटी’ स्वीकार किया जाएगा। सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कर्मचारी कोरोना से पीड़ित है तो 20 दिनों की मिलेगी छुट्टी- मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, आइसोलेशन आदि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश में कहा गया है, कि ‘सरकारी कर्मचारियों के समक्ष आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा गया है।’ आदेश के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी Covid-19 से संक्रमित हो जाता है और वह घर में आइसोलेशन या कहीं और क्वारंटीन है तो उसे 20 दिनों तक छुट्टी दी जा सकती है।
अगर 20 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत हो तो भी टेंशन की कोई बात नहीं- केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है, ‘यदि कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है, तो उसे इस संबंध में दस्तावेज़ी सबूत के आधार पर छुट्टी मिलेगी।’ इस आदेश के मुताबिक़ यदि सरकारी कर्मचारी के माता-पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य यदि कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है तो उसे 15 दिनों का SCL भी मिलेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी Covid-19 संक्रमित के संपर्क में आता है और घर में आइसोलेशन में है तो ‘उसे 7 दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क़ फ्रॉम होम माना जाएगा। ‘
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