अमृतसर (The News Air) 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हत्याओं से संबंधित मामले में दिल्ली कोर्ट ने CBI को आरोपी जगदीश टाइटलर की आवाज के नमूनों के संबंध में फोरेंसिक रिपोर्ट 5 दिन में पेश करने के लिए कहा है। मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में टाइटलर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला भी 26 जुलाई के लिए टाल दिया।
जांच अधिकारी ने कोर्ट में तथ्य पेश किया कि आवाज के नमूनों की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इसके साथ ही 26 जुलाई को कोर्ट में आवाज के सैंपल की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे दंगे शुरू
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी। अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, CBI ने कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जलाया गया। इतना ही नहीं, तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या की गई थी।
सीबीआई ने चार्जशीट में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।






