चंडीगढ़, 15 जनवरी (The News Air) पंजाब कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जिला कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को है जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने के आदेश दिए है।
गौरतलब है कि 24 अक्तूबर 2020 में अपने समर्थकों सहित कैबिनेट मंत्री मीत हेयर चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए गए थे।इस दौरान मीत हेयर के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिली हुई थी। चंडीगढ़ में चल रहे इस केस की सुनवाई गत 16 दिसंबर 2023 को थी, जिसमें मंत्री मीत हेयर नहीं पहुंचे। अदालत में पेश नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद मंत्री मीत हेयर ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया।