Bikramjit Majithia : शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट पहुंच गए। 2021 में चंडीगढ़ पुलिस से झड़प के मामले में आज उनके खिलाफ सुनवाई होनी है। मजीठिया कल यानी सोमवार को पेशी से अनुपस्थित रहे थे, जिस पर कोर्ट ने उन्हें एक दिन की छूट देते हुए आज हर हाल में पेश होने का आदेश दिया था।
यह मामला वर्ष 2021 में अकाली दल द्वारा महंगाई और 1984 दंगों के मुद्दे पर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प से जुड़ा है। इस केस में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा और महेशइंदर सिंह ग्रेवाल पर दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जबकि मजीठिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।
कोर्ट ने दी थी एक दिन की छूट
मजीठिया की सोमवार को पेशी थी, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनकी ओर से वकील राजेश कुमार राय ने अर्जी दायर कर पार्टी की अहम बैठक का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एक दिन की छूट दे दी और स्पष्ट निर्देश दिया कि मंगलवार को उनका पेश होना अनिवार्य है। इसके बाद मजीठिया आज कोर्ट पहुंचे।
क्या है पूरा मामला?
वर्ष 2021 में अकाली दल के कई नेताओं ने पंजाब में महंगाई और 1984 दंगों के मुद्दे पर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यूटी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी कर दी थी।
आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस के काम में बाधा डाली। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने बिक्रमजीत मजीठिया समेत अकाली दल के 20 से अधिक नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 186, 353, 332 और 34 के तहत केस दर्ज किया था।
हाईकोर्ट ने चीमा-ग्रेवाल का FIR रद्द किया
इस मामले में दलजीत सिंह चीमा और महेशइंदर सिंह ग्रेवाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। करीब डेढ़ साल बाद, 29 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने चीमा और ग्रेवाल की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे मामले पर लगी रोक भी हट गई, और अब मजीठिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
आगे क्या?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस की सुनवाई तेज होगी। मजीठिया की आज पेशी के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, इसलिए अब आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मुख्य बातें (Key Points)
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पेश हुए, कल पेशी से छूट मिली थी।
2021 में CM आवास घेराव के दौरान पुलिस से झड़प मामले में आज सुनवाई।
हाईकोर्ट ने दलजीत सिंह चीमा और महेशइंदर ग्रेवाल पर दर्ज FIR रद्द की, मजीठिया समेत अन्य पर केस जारी।
पुलिस ने 20 से अधिक नेताओं पर IPC की धाराओं में केस किया था, चार्जशीट पहले ही दाखिल।








