Bikram Majithia Bail : पंजाब के चर्चित ड्रग्स और आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मजीठिया को कोई फौरी राहत न देते हुए पंजाब सरकार को इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा (शपथ पत्र) दाखिल करने का आदेश दिया है।
अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले जांच की ताजा स्थिति पर एक डिटेल एफिडेविट जमा कराने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी, जिसमें सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर जिरह होगी।
सरकार को देनी होगी जांच की पूरी डिटेल
बिक्रम मजीठिया पिछले पांच महीनों से अधिक समय से पटियाला जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है।
गुरुवार को हुई सुनवाई में, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि इस मामले में पंजाब विजिलेंस द्वारा अब तक की गई जांच का पूरा ब्यौरा क्या है।
अदालत ने सरकार को एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह साफ करना होगा कि जांच में अब तक क्या-क्या निकला है और जांच का मौजूदा स्टेटस क्या है।
सोमवार को होगी अगली सुनवाई
अब सभी की निगाहें अगले सोमवार पर टिक गई हैं, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पंजाब सरकार को उस दिन अदालत के सामने अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट रखनी होगी।
सरकार के इसी जवाब के आधार पर अदालत यह तय करेगी कि बिक्रम मजीठिया को जमानत दी जाए या नहीं।
क्या है पृष्ठभूमि?
यह हाई-प्रोफाइल मामला आय से अधिक संपत्ति और पुराने ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है। बिक्रम मजीठिया पर NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि मजीठिया और अकाली दल इसे शुरू से ही “सियासी बदलाखोरी” (Political Vendetta) का मामला बताते रहे हैं।
इससे पहले निचली अदालत (मोहाली कोर्ट) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मजीठिया ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया जा चुका है।
मुख्य बातें (Key Points)
- बिक्रम मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
- अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा (Affidavit) मांगा है।
- सरकार को विजिलेंस जांच की मौजूदा स्थिति पर एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी।
- मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है, मजीठिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे।






