नई दिल्ली, 03 जनवरी (The News Air): भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मेडिकल टेक्सटाइल के लिए जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) 2024 में संशोधन करते हुए लघु और मध्यम उद्योगों (एसएमई) को बड़ी राहत प्रदान की है। अब इन उद्योगों को आदेश का पालन करने के लिए 1 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही मौजूदा स्टॉक को खत्म करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय, यानी 30 जून 2025 तक, दिया गया है।
आदेश का उद्देश्य: क्यूसीओ 2024 के तहत सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, और पुनः प्रयोज्य सैनिटरी उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण मेडिकल टेक्सटाइल उत्पादों के लिए कड़े गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं। इन मानकों में सुरक्षा, प्रभावकारिता, और लेबलिंग से जुड़े प्रोटोकॉल शामिल हैं।
एसएमई को मिली राहत: लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह छूट उन्हें आवश्यक गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए अतिरिक्त समय और लचीलापन प्रदान करेगी।
उद्योग के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्टॉक को खत्म करने के लिए निर्माताओं और आयातकों को 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है। इससे उद्योग अपने मौजूदा उत्पादों को बाजार में भेजने और नए मानकों के अनुसार समायोजन करने में सक्षम होगा।
उपभोक्ताओं और उद्योग पर प्रभाव: इन उपायों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, और मेडिकल टेक्सटाइल उद्योग में विश्वास को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह उद्योग को गुणवत्ता मानकों के बदलाव में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
समयसीमा विस्तार: उद्योग की स्थिरता की ओर कदम : मेडिकल टेक्सटाइल उद्योग के लिए यह समयसीमा विस्तार न केवल नियमों का पालन करने में मददगार होगा, बल्कि यह एसएमई की स्थिरता सुनिश्चित करने और अंतिम उपभोक्ताओं तक बेहतर उत्पाद पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।