Gyanvapi Masjid Case:इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने परिसर के ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने को कहा है। इस मामले में अब हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी रोक का आदेश आज शाम 5 बजे तक प्रभावी था।
चीफ जस्टिस ने ASIसे पूछा कि कब तक काम पूरा हो जायेगा? जिसमें ASIकी और से इसे 31 जुलाई तक पूरा करने की बात कही। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने ASI को 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इमारत को सर्वे के दौरान कोई नुक़सान नहीं होना चाहिए।
मस्जिद कमेटी के वकील ने दी ये दलील
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर एलायंस हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई शुरू की। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि 21 जुलाई को वाराणसी की सामी अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आदेश दिया गया था कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अभाव में इस मुद्दे का निपटारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने निष्कर्ष पर सहमत होने से पहले इस पर चर्चा नहीं की।उन्होंने कहा कि जेल कोर्ट को पहले ऐसे प्रतीकों के आधार पर स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन पूरी याचिका में ऐसे सबूतों का कोई जिक्र नहीं है।
सुनवाई के दौरान, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि मुक्दमे में पक्षधर नहीं बनाया गया था, और मामले में एक सर्वेक्षण करने और विशेषज्ञ की राय लेने का निर्देश दिया गया था।






